देश में जैविक उर्वरक कितने बड़े पैकेट में बेचे जा सकते हैं, सरकार ने इसकी सीमा निर्धारित कर दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, कैरियर आधारित बायोफर्टिलाइजर और वीएएम फर्टिलाइजर के पैकेट के वजन के बारे में बताया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइक्रोराइजा (वीएएम) जैव उर्वरक के पैकेट कम से कम 500 ग्राम के होंगे। इसके पैकेट अधिकतम 5 किलोग्राम तक के हो सकते हैं। बीजाणु आधारित माइक्रोरिजल फॉर्मूलेशन के लिए न्यूनतम वजन 100 ग्राम निर्धारित किया गया है।
वाहक यानी कैरियर आधारित जैव उर्वरकों के पैकेट कम से कम 200 ग्राम के होंगे। इन्हें अधिकतम एक किलोग्राम के पैकेट में बेचा जा सकता है। तरल जैव उर्वरक के लिए कम से कम 50 मिलीलीटर की सीमा निर्धारित की गई है। इस उर्वरक की अधिकतम एक लीटर के पैकेट में बिक्री की जा सकेगी।
अधिसूचना में निर्धारित वजन सीमा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले पैक की गई सामग्री पर लागू नहीं होगा।