उत्तर प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए किसान 16 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित होगी।
कृषि विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल https://agriculture.up.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। पोर्टल पर कृषि यंत्रों की सूची, पात्रता, अनुदान की दर, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध है।
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) तथा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू (CRM) योजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इनमें फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि ड्रोन, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र, फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित मशीनें तथा अन्य कृषि रक्षा उपकरण शामिल हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन बुकिंग के दौरान किसानों को अनुदान राशि के आधार पर रिफंडेबल जमानत राशि जमा करनी होगी। 10,001 रुपये से 1,00,000 रुपये तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 2,500 रुपये तथा 1,00,000 रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 5,000 रुपये की रिफंडेबल जमानत राशि निर्धारित की गई है।
आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक किसान को एक मोबाइल नंबर से केवल एक टोकन प्राप्त होगा। यदि आवश्यकता हो तो किसान अपने ब्लड रिलेशन वाले परिवार के सदस्य, जैसे माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र या पुत्री के मोबाइल नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं।