हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगा 3 लाख तक का अनुदान

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2025–26 की ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के अंतर्गत 45 HP या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए तीन लाख रुपये तक का अनुदान देगी। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025–26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC) के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, "मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के ऐसे किसान जिनके नाम कृषि भूमि है, 45 हॉर्स पावर (HP) या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर तीन लाख रुपये प्रति इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र (PPP/Family Id) के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कृषि भूमि मान्य है। लाभार्थियों का चयन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ट्रैक्टर की खरीद तथा भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के उस बैंक खाते में जमा की जाएगीजो "मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होगा। लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।

इसके अलावा, यह भी शर्त है कि लाभार्थी ने पिछले पांच वर्षों में विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न लिया हो। ट्रैक्टर की खरीद की तिथि से अगले पांच वर्षों तक लाभार्थी ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा।