वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) ने वेयरहाउस के पंजीकरण के लिए फिक्स्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट (eNWR) से संबंधित कारोबार करने वाले वेयरहाउस के लिए एडवांस डायनेमिक सिक्योरिटी डिपॉजिट की नई व्यवस्था लागू की है।
WDRA ने 20 अगस्त 2026 की तारीख वाली अधिसूचना के जरिए ये बदलाव किए हैं, जिसे 2 सितंबर 2026 को जारी किया गया। इसके साथ ही प्राधिकरण की 14 जून 2024 की पिछली अधिसूचना और उसमें किए गए बाद के संशोधनों को निरस्त कर दिया गया है। हालांकि, पिछली व्यवस्था के तहत पहले ही किए जा चुके कार्यों पर इसका असर नहीं होगा।
वेयरहाउस पंजीकरण के लिए अब फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं
संशोधित व्यवस्था के तहत WDRA में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले वेयरहाउस या वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर को अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कोई फिक्स्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं करना होगा। हालांकि, जो पंजीकृत वेयरहाउस eNWR जारी करना चाहते हैं, उन्हें इस तरह का कारोबार शुरू करने से पहले एडवांस डायनेमिक सिक्योरिटी डिपॉजिट (Advance DSD) जमा करना होगा। यह एडवांस डिपॉजिट अगले महीने के लिए निर्धारित डायनेमिक सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि में समायोजित किया जाएगा।
प्राधिकरण वेयरहाउस को पंजीकरण प्रमाणपत्र तभी जारी करेगा, जब वह WDRA एक्ट 2007 तथा संबंधित नियमों और विनियमों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके अलावा बीमा संबंधी शर्तों की पूर्ति और निर्धारित निरीक्षण रिपोर्ट की मंजूरी भी आवश्यक होगी।
वेयरहाउस रिसीट के मूल्य से जुड़ा होगा डिपॉजिट
नई व्यवस्था में सिक्योरिटी डिपॉजिट की आवश्यकता किसी एक समान फिक्स्ड राशि के बजाय बकाया नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट के मूल्य से जोड़ी गई है। eNWR जारी करने वाले वेयरहाउस के लिए एडवांस DSD कम से कम एक लाख रुपये प्रति वेयरहाउस होगा या उस महीने प्रस्तावित eNWR के मूल्य के अनुरूप राशि होगी।
किसान उत्पादक संगठनों (FPO), प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACS) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। eNWR जारी करने की इच्छा रखने वाली ऐसी संस्थाओं के लिए एडवांस DSD 50,000 रुपये प्रति वेयरहाउस निर्धारित किया गया है।
डायनेमिक सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए चार स्लैब
डायनेमिक सिक्योरिटी डिपॉजिट की गणना ‘T’ के आधार पर की जाएगी। यहां ‘T’ का अर्थ पिछले महीने के दौरान किसी भी दिन वेयरहाउस संचालक के सभी पंजीकृत वेयरहाउस में बकाया कुल नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट का अधिकतम मूल्य है।
डायनेमिक डिपॉजिट तभी लागू होगा, जब वेयरहाउस संचालक eNWR जारी करना शुरू करेगा। इसके बाद प्रत्येक महीने डायनेमिक सिक्योरिटी डिपॉजिट की गणना पिछले महीने के दौरान उसके सभी पंजीकृत वेयरहाउस में बकाया eNWR के अधिकतम मूल्य के आधार पर की जाएगी।
eNWR कारोबार नहीं करने वाले वेयरहाउस को छूट
ऐसे पंजीकृत वेयरहाउस जो eNWR जारी करने से संबंधित कारोबार नहीं करना चाहते, उन्हें WDRA के पास कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे सामान्य वेयरहाउस पंजीकरण और नेगोशिएबल इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट व्यवस्था में शामिल वेयरहाउस के बीच स्पष्ट अंतर रखा गया है।
अधिसूचना में सिक्योरिटी डिपॉजिट बनाए रखने की अवधि भी निर्धारित की गई है। eNWR जारी किए जाने की पूरी अवधि के दौरान और उसके बाद छह महीने तक Advance DSD बनाए रखना होगा। डायनेमिक सिक्योरिटी डिपॉजिट को प्रत्येक महीने के अंत में अपडेट कर प्राधिकरण के पास जमा करना होगा।
WDRA वेयरहाउस संचालक द्वारा पहले से जमा सिक्योरिटी डिपॉजिट को बाद में आवश्यक राशि के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति भी दे सकता है। इसमें Advance DSD को डायनेमिक डिपॉजिट की आवश्यकता के विरुद्ध समायोजित करना भी शामिल है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कई विकल्प
संशोधित व्यवस्था के तहत सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक गारंटी या ई-बैंक गारंटी, श्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट अथवा WDRA द्वारा स्वीकृत किसी अन्य माध्यम से दिया जा सकता है। प्राधिकरण संसद या राज्य विधानसभा के कानून के तहत स्थापित पात्र संस्थाओं को सिक्योरिटी डिपॉजिट के बजाय इंडेम्निटी बॉन्ड देने की अनुमति भी दे सकता है। ऐसी संस्था को अपने पंजीकरण आवेदन के साथ बोर्ड का वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इंडेम्निटी बॉन्ड देने की अनुमति दी गई हो।
PACS के मामले में WDRA आवश्यक सिक्योरिटी डिपॉजिट के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा जारी इंडेम्निटी बॉन्ड स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है।
डिपॉजिट बढ़ने पर जमाकर्ताओं से शुल्क नहीं बढ़ा सकेंगे
अधिसूचना में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की आवश्यकता में बदलाव के आधार पर वेयरहाउस संचालक पहले से जारी नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट की वैधता अवधि के दौरान जमाकर्ताओं से अदिक शुल्क नहीं ले सकेंगे। यह प्रावधान उस स्थिति में भी लागू रहेगा, जब बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि में संशोधन या समायोजन किया जाता है।
कब वापस होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट?
WDRA निर्धारित परिस्थितियों में सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करेगा। इनमें वेयरहाउस के नवीनीकरण आवेदन को अस्वीकार किया जाना शामिल है, बशर्ते प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि वेयरहाउस संचालक ने अपनी सभी देनदारियां पूरी कर दी हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सरेंडर स्वीकार किए जाने या वेयरहाउस का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में भी, संबंधित दायित्वों की पूर्ति के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जा सकता है।
अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि जहां आवश्यक हो, रद्द किए जाने, आवेदन अस्वीकार होने या पंजीकरण सरेंडर किए जाने के बाद भी निर्धारित अवधि तक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जा सकता है, ताकि बकाया दावों का निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।
नई व्यवस्था केवल नए आवेदनों पर लागू
संशोधित प्रावधान केवल उन वेयरहाउस पंजीकरण आवेदनों पर लागू होंगे, जो अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख को या उसके बाद किए जाएंगे। नई व्यवस्था लागू होने से पहले पंजीकृत वेयरहाउस और ऐसे लंबित पंजीकरण आवेदन, जिनमें सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले ही WDRA के पास जमा किया जा चुका है, पहले के सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रावधानों के तहत ही संचालित होंगे। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नई व्यवस्था से मौजूदा मामलों की पुरानी आवश्यकताएं स्वतः नहीं बदलेंगी।