कुछ यूरोपीय देशों के लिए चावल निर्यात के नियमों में ढील

भारत सरकार ने कुछ यूरोपीय देशों के लिए बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात के लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी द्वारा जारी किया जाने वाले सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन की अनिवार्यता को छह माह के लिए स्थगित कर दिया है

भारत सरकार ने कुछ यूरोपीय देशों के लिए बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात के लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी द्वारा जारी किया जाने वाले सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन की अनिवार्यता को छह माह के लिए स्थगित कर दिया है।
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने कहा है कि वह 17 अगस्त, 2022 के उस नोटिफिकेशन को संशोधित कर रहा है जिसके तहत यूरोपीय यूनियन (ईयू) और कुछ दूसरे यूरोपीय देशों को बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए एक्पोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल और एक्सपोर्ट इंसपेक्शन एजेंसी से सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन लेना होता है। 
उस समय ईयू के अलावा यूरोप के अन्य देशों में आइसलैंड, नार्वे, स्विटजरलैंड, लिचेंस्टीन और ब्रिटेन के लिए यह नोटिफिकेशन लागू किया गया था। 
डीजीएफटी ने अधिसूचना में कहा था कि इन अधिसूचना के जारी होने के छह माह तक बाकी यूरोपीय देशोें को निर्यात के  लिए सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होगी। इसके पहले कहा गया था कि जनवरी से इन देशों को निर्यात करने के लिए सर्टिफिकेट अनिवार्य है। 
भारत से निर्यात के लिए ईआईसी सर्टिफिकेट जारी करने वाली आधिकारिक संस्था है। जो देश से निर्यात होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन को लागू करने का काम करती है।