खांडसारी चीनी इकाइयों पर कोटा सिस्टम लागू नहीं, लेकिन पंजीकरण कराना होगा

खांडसारी इकाइयों पर कोटा सिस्टम लागू नहीं है लेकिन 500 टीसीडी और उससे अधिक क्षमता वाली खांडसारी इकाइयों को सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि खांडसारी इकाइयों पर फिलहाल मासिक स्टॉक होल्डिंग लिमिट (कोटा प्रणाली) लागू नहीं होगी और खांडसारी चीनी की बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि, 500 टीसीडी और उससे अधिक क्षमता वाली सभी खांडसारी इकाइयों को सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

खांडसारी इकाइयों को भेजे गए एक पत्र में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) ने कहा, "सभी खांडसारी इकाइयां पहले की तरह खुले बाजार में खांडसारी चीनी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। यह निर्णय खांडसारी इकाइयों की परिचालन व्यवहार्यता को संतुलित करने के लिए लिया गया है।"

पंजीकरण कराने के निर्देश

खाद्य मंत्रालय के पत्र के अनुसार, अब 500 टन प्रति दिन और उससे अधिक की पेराई क्षमता वाली खांडसारी इकाइयां शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 के दायरे में आती हैं। ऐसी सभी खांडसारी इकाइयों को NSWS पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। इससे देश भर में खांडसारी चीनी के वास्तविक उत्पादन और खपत पैटर्न का पता लगाने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 के तहत खांडसारी इकाइयों को शामिल किए जाने के बाद खांडसारी इकाइयों पर कोटा सिस्टम लागू होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि मासिक कोटा सिस्टम खांडसारी इकाइयों पर लागू नहीं है। इस स्पष्टीकरण से खांडसारी इकाइयों को राहत मिलेगी। ऐसी अधिकांश इकाइयां उत्तर प्रदेश में हैं।