हरियाणा में बागवानी पर किसानों को 1.40 लाख रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान, आवेदन के लिए ये शर्तें जरूरी

हरियाणा सरकार बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 1.40 लाख रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान दे रही है। फल, सब्जी, मसाले, फूल और खुशबूदार पौधों की खेती के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं, जबकि आवेदन के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ और Hortnet पर पंजीकरण अनिवार्य है।

हरियाणा में बागवानी पर किसानों को 1.40 लाख रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान, आवेदन के लिए ये शर्तें जरूरी

हरियाणा सरकार ने राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ‘बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रावधान’ योजना लागू की है। योजना के तहत फल, सब्जी, फूल, मसाले और खुशबूदार पौधों की खेती करने वाले किसानों को विभिन्न मदों में अनुदान दिया जाएगा।

उद्यान विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, योजना के तहत नए फलदार बाग लगाने वाले किसानों को 24,500 रुपये से लेकर 1.40 लाख रुपये प्रति एकड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। फलों के नए बाग और मसालों की खेती के लिए किसान अधिकतम 5 एकड़ क्षेत्र पर योजना का लाभ ले सकते हैं।

सब्जियों की खेती के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ तथा अनुसूचित वर्ग के किसानों को 25,500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। हालांकि, यह अनुदान मल्चिंग, लो टनल, ड्रिप या बांस की स्टेकिंग जैसे एकीकृत मॉडल अपनाने पर ही देय होगा।

सब्जी की खेती के लिए सामान्य वर्ग के किसान अधिकतम 5 एकड़, जबकि अनुसूचित वर्ग के किसान अधिकतम 1 एकड़ क्षेत्र के लिए अनुदान का लाभ ले सकते हैं।

फूल और मसालों की खेती पर भी अनुदान

सरकार ने मसालों की खेती को भी योजना में शामिल किया है। किसानों को मसालों की खेती के लिए फसल के आधार पर 15,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जाएगा।

इसी तरह फूलों की खेती के लिए 8,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति एकड़ और खुशबूदार पौधों की खेती के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है। फूलों और खुशबूदार पौधों की खेती के लिए अधिकतम 5 एकड़ क्षेत्र पर योजना का लाभ लिया जा सकता है।

बागवानी गतिविधि अनुदान अधिकतम क्षेत्र
नए फलदार बाग 24,500–1,40,000 रुपये/एकड़ 5 एकड़
सब्जियां – सामान्य वर्ग 15,000 रुपये/एकड़ 5 एकड़
सब्जियां – अनुसूचित वर्ग 25,500 रुपये/एकड़ 1 एकड़
मसाले 15,000–30,000 रुपये/एकड़ 5 एकड़
फूल 8,000–40,000 रुपये/एकड़ 5 एकड़
खुशबूदार पौधे 8,000 रुपये/एकड़ 5 एकड़

हरियाणा सरकार ने योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में हस्तांतरित करने का प्रावधान किया है। इससे किसानों को अनुदान का भुगतान सीधे बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ और Hortnet पर पंजीकरण जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल और ‘हॉर्टनेट’ (Hortnet) पर पंजीकरण अनिवार्य है। आवेदन के समय किसानों को व्यक्तिगत विवरण, परिवार पहचान-पत्र और बैंक खाते से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा और आईएफएससी कोड शामिल हैं।

अनुसूचित वर्ग के किसानों को, जहां आवश्यक हो, संबंधित प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उद्यान विभाग ने राज्य के किसानों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

किसान टोल-फ्री नंबर 1800-180-2021 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा उद्यान विभाग की वेबसाइट www.hortharyana.gov.in और ई-मेल horticulture@hry.nic.in के माध्यम से भी जानकारी ली जा सकती है।

Subscribe Rural Voice Newsletter