यूपी में बागवानी फसलों की तार फेंसिंग पर मिलेगा 50 फीसदी अनुदान, पंजीकरण शुरू
तार फेंसिंग पर अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसान उद्यानिकी विभाग के डीबीटी पोर्टल http://dbt.uphorticulture.in पर पंजीकरण करा सकते हैं।

छुट्टा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों को बचाना किसानों के लिए काफी मुश्किल काम होता है। इसके लिए किसानों को खेतों की तार फेंसिंग यानी बाड़बंदी करनी पड़ती है, जिस पर काफी खर्च आता है। इस समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बागवानी फसलों की तार फेंसिंग के लिए 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराएगी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को यह अनुदान प्रदान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं कृषि विपणन राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि बागवानी के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधीय पौधों की खेती पर अनुदान के साथ-साथ तार फेंसिंग की अतिरिक्त सुविधा भी दी जाएगी। यह योजना किसानों की मेहनत की उपज को जानवरों और अवांछनीय तत्वों से बचाने में मदद करेगी।
योजना के तहत एक रनिंग मीटर तार फेंसिंग की अनुमानित लागत 300 रुपये निर्धारित की गई है, जिस पर किसानों को 150 रुपये प्रति मीटर यानी 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक किसान को अधिकतम 1000 मीटर तक की तार फेंसिंग पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने कुल 2.5 लाख मीटर फेंसिंग कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
तार फेंसिंग के लिए लोहे के मजबूत पोल का उपयोग किया जाएगा, जिनके बीच 10 फुट की दूरी रखी जाएगी। इन पोलों के बीच 4 तारों से बाड़बंदी की जाएगी, जिससे किसानों की फसलें जानवरों से सुरक्षित रह सकेंगी।
तार फेंसिंग पर अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसान उद्यानिकी विभाग के डीबीटी पोर्टल http://dbt.uphorticulture.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए किसानों के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज होना आवश्यक है। योजना का लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने जनपद के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।