हरियाणा में फर्टिलाइजर के साथ जबरन उत्पादों की टैगिंग को लेकर कार्रवाई शुरू

हरियाणा सरकार ने किसानों को खाद के साथ जबरन कीटनाशक और अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करने वाली फर्टिलाइजर कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है।

हरियाणा में फर्टिलाइजर के साथ जबरन उत्पादों की टैगिंग को लेकर कार्रवाई शुरू

हरियाणा सरकार ने किसानों को खाद के साथ जबरदस्ती कीटनाशक थोपने वाली फर्टिलाइजर कंपनियों और डीलरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कृषि विभाग को मिली शिकायतों के बाद कई जिलों में जांच शुरू की गई है और अनियमितताएँ पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन, जुर्माना और एफआईआर दर्ज करने जैसी कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, कुछ कंपनियां किसानों को यूरिया, डीएपी और अन्य खाद तभी उपलब्ध करा रही थीं जब वे साथ में महंगे कीटनाशक या अन्य इनपुट खरीदें। किसानों ने इसे मनमानी और शोषण बताते हुए विभाग से शिकायत की थी। इसके बाद जिला स्तर पर उर्वरक निरीक्षकों ने आकस्मिक जांच अभियान चलाए, जिनमें कई जगह उत्पादों की जबरन टैगिंग के प्रमाण मिले।

चंबल फर्टिलाइजर पर कार्रवाई

उत्पादों की टैगिंग को लेकर चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर हरियाणा कृषि विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला अंबाला से प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई जांच में आरोप सही पाए जाने पर कृषि निदेशक ने कंपनी द्वारा निर्मित/विपणन किए जाने वाले बिना सब्सिडी वाले उत्पाद जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर 90 प्रतिशत, जिंक सल्फेट, माइकोराइजल बायोफर्टिलाइज़र इत्यादि के भंडारण और बिक्री की स्वीकृति वापस ले ली है। साथ ही, कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले कीटनाशकों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर बाजार से स्टॉक हटाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

कृषि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ खाद निर्माता कंपनियां यूरिया और डीएपी के साथ कीटनाशक दवाइयों आदि की जबरन टैगिंग कर रही हैं और अनियमित तरीके से बिक्री कर रही हैं। सभी खाद निर्माता कंपनियों तथा खुदरा एवं थोक विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ किसी भी अन्य कृषि उत्पाद की अवैध और जबरन टैगिंग न करें। आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में कृषि विभाग के निदेशक की ओर से 9 दिसंबर को आदेश जारी किए गए थे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खाद जैसे आवश्यक कृषि इनपुट की बिक्री के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग पूरी तरह अवैध है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी डीलर को खाद के साथ कीटनाशक या अन्य उत्पाद जबरन बेचने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वालों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) और कीटनाशक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने किसानों से अपील की है कि यदि कहीं भी खाद बिक्री में जबरदस्ती कीटनाशक थोपने जैसी गतिविधि दिखे, तो तुरंत संबंधित कृषि विभाग कार्यालय या टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।

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