पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप पर 60% सब्सिडी पाने का मौका, 74 हजार किसानों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश में किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए 60 फीसदी सब्सिडी मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सोलर पंप पर टॉप अप सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।

पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप पर 60% सब्सिडी पाने का मौका, 74 हजार किसानों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश में किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में सोलर पंप लगवाने के लिए 60 फीसदी सब्सिडी मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सोलर पंप पर टॉप अप सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। किसानों को सोलर पंप के लिए निविदा मूल्य पर 60 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। इस पर जो अतिरिक्त खर्च आएगा, उसे राज्य सरकार वहन करेगी। योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर आवेदन 16 से 20 जनवरी के बीच शुरू होने जा रहे हैं। 

पीएम कुसुम योजना के तहत 60 फीसदी सब्सिडी सरकार देती है जबकि 40 फीसदी कीमत किसानों को चुकानी होती है। लेकिन इस बार जो टेंडर हुए हैं, उनमें सोलर पंप की कीमतें बेंचमार्क मूल्य से अधिक हैं जबकि केंद्र सरकार द्वारा बेंचमार्क मूल्य पर ही अनुदान दिया जाता है। इससे किसानों पर अधिक बोझ पड़ रहा था।

किसानों को निविदा मूल्य पर 60 फीसदी अनुदान पर सोलर पंप लगवाने के लिए अतिरिक्त खर्च की भरपाई राज्य सरकार ने टॉप अप सब्सिडी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने 168.63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है। योजना के तहत यूपी में वर्ष 2023-24 में 30 हजार और 2024-25 में 44,250 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 74,250 सोलर सिंचाई पंप किसानों को मिलेंगे। 

बढ़े सोलर पैनल के दाम

सोलर पम्प के कच्चे माल के दाम में वृद्धि होने से सोलर पैनल के टेंडर मूल्य में 18-20 फीसदी की वृद्धि हुई है। योजना के लोकप्रियता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सोलर पम्प के निविदा मूल्य पर ही किसानों को 60 फीसदी अनुदान जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2023-24 हेतु 68.29 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 के लिए 100.34 करोड़ रुपये यानी कुल 168.63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है। सोलर पंपों की स्थापना पर वर्ष 2023-24 में 285.39 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2024-25 में 406.56 करोड़ रुपये यानी कुल 691.95 करोड रुपये का व्यय प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। 

कैसे उठाएं योजना का लाभ, क्या हैं नियम

  • सोलर पंप की योजना का लाभ उठाने हेतु किसानों का विभागीय वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है।
  • वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर "अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुंकिंग करें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी।
  • किसानों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर की जायेगी।
  • कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5,000 रुपये टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा।
  • टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अंदर किसानों को कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा और टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
  • जिन किसानों के ट्यूबवेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जाएंगे, उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे
  • जिन किसानों के ट्यूबवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जाएगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
  • 2 एचपी हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एचपी एवं 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है।
  • किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जाएगा।
  • 22 फीट तक 2 एचपी सर्फेस, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एचपी तथा 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं।
  • दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंपों की स्थापना नहीं की जाएगी। किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग करे तो पूर्व से स्थापित डीजल पंप सेटों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है।
  • किसान द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (AIF) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है।
  • किसान सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जाएगी।  

आवेदन प्रारंभ मध्याह्न 12:00 बजे से लक्ष्य की समाप्ति तक

16.01.2024 से चित्रकूट धाम, वाराणसी एवं प्रयागराज मंडलों के जनपद

17.01.2024 से बरेली, कानपुर, मिर्जापुर एवं बस्ती मंडलों के जनपद

18.01.2024 से मेरठ, लखनऊ एवं अयोध्या मंडलों के जनपद

19.01.2024 से सहारनपुर, मुरादाबादआगरा एवं अलीगढ़ मंडलों के जनपद

20.01.2024 से झाँसी, गोरखपुर, आजगमढ़ एवं देवीपाटन मंडलों के जनपद

 

 

Subscribe here to get interesting stuff and updates!