मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए 20 लाख की सब्सिडी, जानिए पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मिलेट्स बीज उत्पादन के लिए 4 लाख रुपये की सीडमनी दी जाएगी। इसके अलावा मिलेट्स प्रोसेसिंग, पैकिंग व मार्केटिंग सेंटर की स्थापना के लिए अधिकतम 47.50 लाख रुपये और मिलेट्स मोबाइल आउटलेट एवं मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए 20 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।    

मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए 20 लाख की सब्सिडी, जानिए पूरी प्रक्रिया

भारत सरकार मोटे अनाजों यानी मिलेट्स को खूब बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। साल 2023 को 'इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर' के घोषित किया गया। राज्य सरकारें भी मिलेट्स से जुड़ी कई योजनाएं चला रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मिलेट्स बीज उत्पादन के लिए 4 लाख रुपये की सीडमनी दी जाएगी। इसके अलावा मिलेट्स प्रोसेसिंग, पैकिंग व मार्केटिंग सेंटर की स्थापना के लिए अधिकतम 47.50 लाख रुपये और मिलेट्स मोबाइल आउटलेट एवं मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए 20 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।    

इस योजना का लाभ किसान, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमी उठा सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के पोर्टल agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अवधि 11 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 16 दिसंबर रात 12 बजे तक चलेगी। मिलेट्स स्टोर, मिलेट्स सेंटर या बीज उत्पादन करने के इच्छुक किसान या एफपीओ 16 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

मिलेट्स बीज उत्पादन के लिए सीडमनी

मिलेट्स बीज उत्पादन के लिए केवल कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) ही आवेदन कर सकते हैं। चयनित एफपीओ को 4 लाख रुपये की धनराशि सीडमनी के तौर पर दी जाएगी। इसके लिए सिर्फ वे एफपीओ पात्र होंगे जिन्होंने खरीफ-2023 में मिलेट्स का बीज उत्पादन किया हो और जिनके पास विभिन्न फसलों के 100 क्विंटल मिलेट्स बीजों का भंडारण हो।

मिलेट्स प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व मार्केटिंग सेंटर   

इसके लिए किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) और उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। इन्हें मिलेट्स प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व मार्केटिंग सेंटर की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट लागत का 50 फीसदी अथवा अधिकतम 47.50 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। एफपीओ कम से कम तीन साल पुराना और टर्नओवर एक करोड़ रुपये होना चाहिए।

मिलेट्स मोबाइल आउटलेट एवं मिलेट्स स्टोर

किसान, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और उद्यमी मिलेट्स मोबाइल आउटलेस और मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मिलेट्स मोबाइल आउटलेट खोलने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और मिलेट्स स्टोर के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मिलेट्स आउटलेट के लिए वाहन और मिलेट्स स्टोर के लिए दुकान आवेदनकर्ता के पास होनी चाहिए। साथ ही बैंक खाते में 10 लाख रुपये की पूंजी उपलब्ध होना अनिवार्य है।

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले योजना के लिए आवेदन अपनी पात्रता जांच ले

यूपी कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर जाएं

होम पेज पर मिलेट्स के विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन हेतु क्लिक करें दिखाई देगा। वहां क्लिक करें

मिलेट्स के विज्ञापन के साथ ये तीन विकल्प दिखाई देंगे

  • सीडमनी हेतु आवेदन
  • मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केंद्र की स्थापना हेतु आवेदन
  • मिलेट्स मोबाईल आउट्लेट/मिलेट्स स्टोर की स्थापना हेतु आवेदन

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर अपना विवरण भरकर सबमिट करें।

सबमिट के बाद रजिस्ट्रेशन के प्रिंट का ऑप्शन आएगा। उसे प्रिंट कर लें। रजिस्ट्रेशन के प्रिंट के साथ आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले जरूरी दस्तावेजों की चेकलिस्ट भी प्राप्त होगी।

आवेदनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन के प्रिंट को समस्त वांछित दस्तावेजों सहित संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किया जाएगा।

आनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 16 दिसंबर, 2023

जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन जाम कराने की अतिम तिथि: 25 दिसंबर, 2023

अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर उपलबध है।  

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