कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी तक सब्सिडी, 30 नवंबर से बुकिंग शुरू, ऐसे करें आवेदन

कृषि विभाग द्वारा 10 हजार रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों की बुकिंग की प्रक्रिया 9 नवंबर को शुरू हो चुकी है। जबकि 10 हजार रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग 30 नवंबर से बुकिंग शुरू होने जा रही है।

कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी तक सब्सिडी, 30 नवंबर से बुकिंग शुरू, ऐसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी तक सब्सिडी पाने का अच्छा मौका है। तमाम कृषि यंत्रों, कस्टम हायरिंग सेंटर और छोटे गोदाम के लिए राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। कृषि विभाग द्वारा 10 हजार रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों की बुकिंग 9 नवंबर को शुरू हो चुकी है, जबकि 10 हजार रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों की बुकिंग 30 नवंबर से बुकिंग शुरू होने जा रही है। इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल agriculture.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। बुकिंग प्रकिया 14 दिसंबर तक चलेगी। 

ऐसे करें आवेदन

  • कृषि विभाग के पोर्टल agriculture.up.gov.in पर जाकर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें लिंक पर क्लिक करें
  • बुकिंग के लिए किसान अपना मोबाइल नंबर डालें, जिस पर ओटीपी प्राप्त होगा। इसमें सावधानी बरतें। जिस किसान को सब्सिडी लेनी है, उसी का फोन नंबर डालें
  • पोर्टल पर पहले से दर्ज लाभार्थी के मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नम्बर बंद है, तो लाभार्थी के नए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं
  • किसान अपने या अपने परिवार (ब्लड रिलेशन) के सदस्य के मोबाइल नंबर से ही आवेदन करें। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि की जाएगी

कितना अनुदान मिलेगा

विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। 

कौन होंगे लाभार्थी

कृषि यंत्रों के लिए किसान, पंजीकृत किसान सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs) जो कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से सम्बन्धित हों, ग्राम पंचायत एवं एफपीओ लाभार्थी होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए एफपीओ का upfposhakti.com पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।

नियम व शर्तें

  • 10 हजार रुपये तक अनुदान वाले समस्य कृषि यंत्रों के लिए किसानों से कोई जमानत राशि नहीं ली जाएगी। दस हजार से एक लाख रुपये तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 2500 रुपये तथा एक लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी।
  • आवेदन के समय ही किसानों को निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। अनुदान के लिए चयनित न होने वाले किसानों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी।
  • कृषि यंत्र की खरीद के लिए कम से कम 50 फीसदी धनराशि का भुगतान किसान के खुद के खाते से किए जाने पर ही सब्सिडी मिलेगी। किसान परिवार के ब्लड रिलेशन वाले सदस्यों के खाते से भुगतान किया जा सकता है।   

कैसे होगा लाभार्थियों का चयन

  • 10 हजार रुपये तक अनुदान वाले यंत्रों के लिए लाभार्थियों का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा
  • 10 हजार रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ई-लाटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लाभार्थी का चयन करेगी
  • ई-लाटरी के स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा प्रसारित की जाएगी।

बुकिंग कन्फर्म होने के बाद क्या करें

लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने के बाद कृषि यंत्र खरीदकर विभागीय पोर्टल पर खरीद रसीद, यंत्र की फोटो और सीरियल नंबर अपलोड करना होगा। इसके लिए किसानों को अधिकतम 30 दिन और कस्टम हायरिंग सेन्टर के लिए अधिकतम 45 दिवस का समय दिया जाएगा। विभाग में सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी यंत्र खरीद सकते हैं। लेकिन अनुदान केवल उन्हीं यंत्रों पर मिलेगा जिन्हें कम्पनियों ने upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड किया है।

इन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

लेजर लैण्ड, लेवलर, पोस्टहोल, डीगर, पोटैटो प्लान्टर, पौटैटो डीगर, शुगर केन कटर प्लान्टर, शुगर केन श्रेस कटर, शुगर केन रेटून, मैनेजर, हैरो, कल्टीवेटर, पावर स्प्रेयर, मल्टीकाप थ्रेसर, पावर चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, ब्रश कटर, मिनी राईस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, सोलर ड्रायर, आयल मिल विंथ फिल्टर प्रेस खरीदने पर किसानों को सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, पैकिंग मशीन, रोटा वेटर, ट्रैक्टर, माउण्टेड, स्प्रेयर, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, यूरिया डीप प्लेसमेंट एप्लीकेटर, सेल्फ प्रोपेल्ड यंत्र, पावर टीलर, पावर वीडर, कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस. एम.एस., राईस ट्रांसप्लान्टर, जीरोटिल मल्टी क्राप प्लान्टर, मेज शेलर, हेप्पी सीडर, रीपर कम वाइन्डर, HDPE पाइप, PVC पाइप, HDPE लैमिनेडेट ओविन, फ्लैट ट्यूब (लपेटा), सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर, छोटा गोदाम इत्यादि पर भी सब्सिडी दी जाएगी।

Subscribe here to get interesting stuff and updates!