घटिया खाद्य तेल बेचने पर FSSAI ने AWL Agri पर लगाया जुर्माना; पाई फूड्स की मोंक फ्रूट स्वीटनर की बिक्री पर भी रोक

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा, फोर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसने AWL Agri Business पर घटिया फोर्टिफाइड सूरजमुखी तेल बेचने के लिए जुर्माना लगाया, जबकि PIE Foods को Monk Fruit Sweetener की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया है।

घटिया खाद्य तेल बेचने पर FSSAI ने AWL Agri पर लगाया जुर्माना; पाई फूड्स की मोंक फ्रूट स्वीटनर की बिक्री पर भी रोक
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फॉर्चून ब्रांड के तहत खाद्य तेल बेचने वाली कंपनी AWL Agri Business Ltd (पुराना नाम अदानी विल्मर) पर जुर्माना लगाया है। कंपनी के फोर्टिफाइड सूरजमुखी खाद्य तेल की क्वालिटी मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर रेगुलेटर ने यह कदम उठाया है। वहीं, PIE Foods को लाइसेंसिंग, लेबलिंग और नियामकीय नियमों के उल्लंघन के चलते अपने मोंक फ्रूट स्वीटनर (Monk Fruit Sweetener) उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है।
 
खाद्य रेगुलेटर के अनुसार, अहमदाबाद स्थित एडब्लूएल एग्री बिजनेस के फॉर्चून “फ्रायोला” रिफाइंड सनफ्लावर तेल के एक नमूने में फोर्टिफिकेशन से संबंधित निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया। FSSAI ने बताया कि गोवा के Taj Fort Aguada Resort & Spa से उत्पाद के एक लीटर के नमूने को जांच के लिए लिया गया था। जांच में पाया गया कि तेल में विटामिन ए और डी की मात्रा निर्धारित सीमा से कम थी। इसके बाद नियामक ने उत्पाद को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत घटिया यानी ‘सब-स्टैंडर्ड’ घोषित कर दिया।

कंपनी की अपील के बाद नमूने की दोबारा जांच रेफरल लैबोरेटरी में कराई गई। इस जांच में भी विटामिन डी की मात्रा निर्धारित सीमा से काफी कम पाई गई। इसके बाद सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अभियोजन की मंजूरी दी। गोवा के एडजुकेटिंग अफसर ने AWL Agri Business के खिलाफ आदेश पारित करते हुए घटिया फोर्टिफाइड खाद्य तेल के उत्पादन और मार्केटिंग के लिए जुर्माना लगाया। हालांकि, FSSAI ने जुर्माने की राशि का खुलासा नहीं किया है।
 
एक अन्य कार्रवाई में FSSAI ने पाई फूड्स (PIE Foods) के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करते हुए उसके मोंक फ्रूड एक्सट्रैक्ट स्वीटनर और मोंक फ्रूड स्वीटनर ड्रॉप की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया। नियामक के अनुसार, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कंपनी इन उत्पादों की मार्केटिंग अपने लाइसेंस में वैध ‘रीलेबलर एंडोर्समेंट’ के बिना कर रही थी। कंपनी अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट भी आवश्यक ‘ईकॉमर्स बिजनेस एंडोर्समेंट’ के बिना संचालित कर रही थी।
 
रेगुलेटर ने उत्पादों की लेबलिंग और मार्केटिंग से जुड़े दावों पर भी आपत्ति जताई। उत्पादों के लेबल पर “100 प्रतिशत मोंक फ्रूड एक्सट्रैक्ट” और “नेचुरल इन्ग्रेडिएंट्स” जैसे दावे किए गए थे। इसके अलावा, कंपनी की ई-कॉमर्स वेबसाइट पर “डॉक्टर द्वारा अनुशंसित” का दावा भी किया गया था। नियामक के अनुसार, ये दावे नियमन के प्रावधानों का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं।

FSSAI ने PIE Foods को बिक्री दोबारा शुरू करने से पहले आवश्यक एंडोर्समेंट के साथ वैध लाइसेंस हासिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, कंपनी को मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट के इस्तेमाल के लिए आवश्यक नियामकीय मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी। रेगुलेटरी प्रावधानों के तहत मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट को ‘नॉन-स्पेसिफाइड फूड इनग्रेडिएंट’ माना जाता है।
 
हाल के महीनों में FSSAI ने एनर्जी ड्रिंक्स सहित कई खाद्य एवं पेय कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इससे पहले स्विज फूड्स प्रा. लिं. के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के निरीक्षण में गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी खामियां पाए जाने के बाद उसका खाद्य बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था।

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