बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के परभणी के किसानों का 225 करोड़ का लंबित क्लेम एक हफ्ते में जारी करने का निर्देश
केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) ने महाराष्ट्र की बीमा कंपनी को परभणी जिले के किसानों के लगभग 200 से 225 करोड़ रुपये के लंबित क्लेम का भुगतान एक सप्ताह में करने का आदेश दिया है।
केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) ने महाराष्ट्र की बीमा कंपनी को परभणी जिले के किसानों के लगभग 200 से 225 करोड़ रुपये के लंबित क्लेम का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया है। इससे मराठवाड़ा क्षेत्र के करीब दो लाख सोयाबीन किसानों को लाभ होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है। हालांकि इसमें बीमा कंपनी का नाम नहीं बताया गया है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र के नांदेड़ में किसानों के साथ संवाद किया था। इस दौरान परभणी जिले के किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को सोयाबीन फसल के बीमा दावों की लंबित राशि की समस्या से अवगत कराया था। किसानों ने बताया था कि फसल खराब होने के बावजूद उन्हें बीमा राशि नहीं मिली, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को इस मुद्दे का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया।
इस निर्देश के परिणामस्वरूप 22 अगस्त को राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और बीमा कंपनी को लंबित दावों का शीघ्र भुगतान करने का आदेश दिया गया। इसके बाद 24 अगस्त को टीएसी ने बीमा कंपनी को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित दावों का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है।

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