चीनी निर्यात पर 31 अक्टूबर के बाद भी रहेगी पाबंदी, डीजीएफटी ने जारी की अधिसूचना

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा है, "चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंध 31-10-2023 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।"

चीनी निर्यात पर 31 अक्टूबर के बाद भी रहेगी पाबंदी, डीजीएफटी ने जारी की अधिसूचना

त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर, 2023 से आगे बढ़ा दिया है। इस साल घरेलू उत्पादन में कमी को देखते हुए सरकार ने निर्यात का अतिरिक्त कोटा जारी नहीं करने का फैसला किया था और 31 अक्टूबर तक निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा है, "चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंध 31-10-2023 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।"

हालांकि, अधिसूचना में कहा गया है कि ये प्रतिबंध सीएक्सएल और टीआरक्यू शुल्क रियायत कोटा के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होंगे। इन क्षेत्रों में सीएक्सएल और टीआरक्यू (टैरिफ दर कोटा) के तहत एक निर्दिष्ट मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है।

भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस साल करीब 61 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ है। सरकार पूरे देश में उत्पादन, खपत, निर्यात और थोक और खुदरा बाजारों में मूल्य रुझान सहित चीनी क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।

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