जीएसटी के दो स्लैब समाप्त; ट्रैक्टर व मशीनरी समेत खेती के कई सामान होंगे सस्ते
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में आम जनता को राहत देने और व्यापार को सुगम बनाने से संबंधित कई अहम सिफारिशें की गई हैं।

केंद्र सरकार ने गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में व्यापक सुधारों का ऐलान किया है। जीएसटी के 12 फीसदी और 28 फीसदी दरों के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब जीएसटी की केवल दो दरें - 5 फीसदी और 18 फीसदी रहेंगी। ट्रैक्टर और मशीनरी समेत खेती के काम की कई वस्तुओं की जीएसटी दरों में कटौती की गई है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव, आम जनता को राहत देने और व्यापार को सुगम बनाने से संबंधित कई अहम सिफारिशें की गई हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 12 फीसदी और 28 फीसदी दरों के स्लैब को खत्म किया जाएगा। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने भाषण में जीएसटी में सुधार करने और आम जनता को राहत देने का ऐलान किया था। जीएसटी परिषद ने आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी है।
कृषि वस्तुओं पर घटाया जीएसटी
फार्म मशीनरी
ट्रैक्टरों (<1800 सीसी) पर जीएसटी घटकर 5% हो जाएगा
ट्रैक्टर के पुर्जे, ट्रैक्टर के टायर और ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप, और कई अन्य ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी होगा
ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, 15 एचपी तक डीजल इंजन और
जुताई-बुवाई, कटाई व थ्रेसिंग मशीनरी पर जीएसटी 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी होगा
कृषि, बागवानी व वानिकी उपकरणों पर अब 12% की जगह 5% जीएसटी,
इनमें पराली या चारा बेलर, चारा या भूसा काटने की मशीन, कंपोस्ट बनाने की मशीन आदि शामिल हैं
फर्टिलाइजर
सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर उर्वरक क्षेत्र में उलटे शुल्क ढांचे में सुधार
जैव-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व
12 जैव-कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी होगा
डेयरी सेक्टर
दूध और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं
मक्खन, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स पर 12% से घटकर 5% प्रतिशत जीएसटी
मिल्क कैन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया
सोलर पावर
सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% किया जाएगा
रोजमर्रा की चीजों पर घटाया जीएसटी
हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी को 18% या 12% से घटाकर 5% किया
अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध, पैक व लेबल वाले छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया
सभी भारतीय ब्रेड (चपाती या रोटी, पराठा, परोटा, आदि) पर जीएसटी दर शून्य होगी
पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी को 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया
बच्चों की दूध पीने की बोतल, नैपकिन और डायपर पर 5 फीसदी जीएसटी
हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट शॉप बार, टूथब्रश, सेविंग क्रीम पर 5 फीसदी जीएसटी
सिलाई की मशीन और इसके पुर्जे पर 5 फीसदी जीएसटी
मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, कलर्स, बुक और नोटबुक, इरेजर (जीएसटी घटकर ज़ीरो)
हेल्थकेयर सेक्टर
सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट दी गई है, चाहे वे टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियां हों। इससे आम आदमी के लिए बीमा को सस्ता बनाने और देश में बीमा कवरेज बढ़ाने में मदद मिलेगी।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस (जीएसटी 18 परसेंट से घटकर जीरो)
थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डाइग्लोनस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स (जीएसटी 5 परसेंट)
33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है
कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त होने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है
अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया
इलेक्ट्रॉनिक्स
एयर कंडीशनिंग मशीनों, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% जीएसटी), डिशवाशिंग मशीनों, छोटी कारों, 350 सीसी या उससे कम की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया।
विशेष डिमेरिट रेट: 40 फीसदी जीएसटी
- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा
- एरेटेड वाटर, कैफीनयुक्त पेय
- बड़ी साइज वाली कार
इन पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा