हरियाणा में बाढ़ प्रभावित किसानों के ट्यूबवेल बिजली बिल 6 माह के लिए स्थगित

हरियाणा सरकार ने सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान छह महीने के लिए स्थगित कर दिया है।

हरियाणा में बाढ़ प्रभावित किसानों के ट्यूबवेल बिजली बिल 6 माह के लिए स्थगित

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून सीजन के दौरान राज्य में भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के बिजली बिलों के भुगतान को छह माह के लिए स्थगित कर दिया गया है।

ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, जुलाई 2025 में जारी बिजली बिलों का भुगतान अब जनवरी 2026, अगस्त 2025 के बिलों का फरवरी 2026, सितंबर 2025 के बिलों का मार्च 2026, और इसी क्रम में दिसंबर 2025 के बिलों का भुगतान जून 2026 में किया जाएगा। दावा है कि इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.10 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

विलंब शुल्क नहीं लगेगा

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थगित अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVNL) द्वारा किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार (Late Payment Surcharge/LPS) नहीं वसूला जाएगा। साथ ही, किसानों की बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी। इस योजना से बिजली निगमों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हरियाणा सरकार स्वयं वहन करेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह निर्णय किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत देने और उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने में मदद करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी।

भारी बारिश से नुकसान

इस साल जुलाई से सितंबर तक हरियाणा में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गये थे। हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद, कैथल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पलवल और फरीदाबाद सहित कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा। सरकार द्वारा यह कदम प्रभावित किसानों को कुछ राहत दोगा। राज्य सरकार ने जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित किसानों की स्थिति पर निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।

 

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