केंद्र सरकार ने 17 सीबीजी संयंत्रों को जैविक खाद की थोक बिक्री के लिए अधिकृत किया

केंद्र सरकार ने फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) तथा लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (LFOM) का उत्पादन करने वाले 17 संयंत्रों को इनकी किसानों को थोक बिक्री के लिए अधिकृत किया है।

केंद्र सरकार ने 17 सीबीजी संयंत्रों को जैविक खाद की थोक बिक्री के लिए अधिकृत किया

कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट से निकलने वाली मैली को जैविक उर्वरक का दर्जा देने के बाद सरकार ने इसकी बिक्री की राह आसान बना दी है। केंद्र सरकार ने 17 उत्पादकों को फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) और लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (LFOM) थोक में सीधे किसानों को बेचने की अनुमति दी है। 

8 जुलाई को केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) तथा लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (LFOM) का उत्पादन करने वाले 17 संयंत्रों को इनकी थोक बिक्री के लिए अधिकृत किया है। उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत इस अधिसूचना के अनुसार, ये संयंत्र अगले तीन साल के लिए किसानों को सीधे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) तथा लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (LFOM) की बिक्री कर सकेंगी। 

सीबीजी प्लांट से प्राप्त जैविक खाद किसानों को बेचने के लिए अधिकृत इन 17 प्लांट में से 8 प्लांट रिलायंस समूह से जुड़े हैं। मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त करने वाले संयंत्रों में 3 गुजरात, 3 हरियाणा, 3 पंजाब, 5 उत्तर प्रदेश, 2 महाराष्ट्र और एक राजस्थान में हैं। 

इससे पहले 08 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने 7 कंपनियों को फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) और लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (LFOM) किसानों को थोक में सीधे बेचने की अनुमति दी है। यह मंजूरी फर्टिलाइज़र (इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या मिक्स्ड) (कंट्रोल) ऑर्डर, 1985 के क्लॉज 22 के सब-क्लॉज (c) के तहत दी गई है। यह आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से तीन साल तक प्रभावी रहेगा।

उर्वरक का दर्जा मिलने से बिक्री की राह खुली 

सीबीजी प्लांट से प्राप्त जैविक खाद को उर्वरक के तौर पर कानूनी मान्यता मिलने से इसकी बिक्री का रास्ता खुला है। इससे खेती में इसके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।  

कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) संयंत्रों से सह-उत्पाद के तौर पर प्राप्त होने वाली बायो-स्लरी पोषक तत्वों से युक्त होती है और ऑर्गेनिक कार्बन एन्हांसर का काम करती है। जबकि सीबीजी प्लांट के लिए इस बाई-प्रोडक्ट का निस्तारण एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर सीबीजी प्लांट से प्राप्त ऑर्गेनिक कार्बन एन्हांसर को उर्वरकों की एक नई श्रेणी में शामिल कर दिया है। इससे सीबीजी संयंत्रों की आय बढ़ेगी, साथ ही टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। 

27 मार्च 2025 को सरकार ने फर्टिलाइजर (कंट्रोल) ऑर्डर, 1985 में संशोधन कर फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) तथा लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (LFOM) को ऑर्गेनिक कार्बन संवर्द्धक की श्रेणी में शामिल करते हुए इनके मानक तय कर दिए थे। इससे पहले 17 फरवरी को जारी अधिसूचना के जरिए सीबीजी प्लांट से प्राप्त ऑर्गेनिक कार्बन संवर्द्धक को उर्वरकों की परिभाषा में शामिल करते हुए एक नई अनुसूची VIII  - सीबीजी प्लांट से प्राप्त ऑर्गेनिक कार्बन संवर्द्धक शामिल कर दी थी। 

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