ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव के 24 घंटे पहले स्थानीय लोगों को सूचना देनी होगी

केंद्र सरकार ने फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर एसओपी जारी की है। कृषि मंत्रालय ने कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर एसओपी जारी करते हुए कहा कि ड्रोन के जरिये छिड़काव करने से पहले ऑपरेटर को स्थानीय लोगों को 24 घंटे पहले सूचित करना जरूरी है

ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव के  24 घंटे पहले  स्थानीय लोगों को  सूचना देनी होगी

नई दिल्ली,

केंद्र सरकार ने फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। कृषि मंत्रालय ने कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर एसओपी जारी करते हुए कहा कि ड्रोन ऑपरेटर हवा में छिड़काव करते समय केवल अनुमोदित कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं और उनकी एक निर्धारित ऊंचाई और मात्रा होगी। हवा से छिड़काव करने से पहले ऑपरेटर को स्थानीय लोगों को 24 घंटे पहले सूचित करना जरूरी है ।

कृषि मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि गतिविधियों में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है और कुछ राज्य पहले से ही इस नई तकनीक की व्यवहार्यता का परीक्षण कर रहे हैं। इससे 'ड्रोन का इस्तेमाल कर फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव की काफी संभावनाएं हैं। हम फसलों के व्यावसायीकरण और अधिक सटीकता प्राप्त करने के लिए काम कर रहे कृषि मंत्रालय ने कहा कि ऐसे ड्रोन को संचालित करने के लिए पायलटों को भी विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इसके अलावा, पायलट को कीटनाशकों के क्लीनकल ​​प्रभावों से परिचित होना चाहिए।

'ड्रोन उपयोग पर एसओपी में वैधानिक नियम, उड़ान मंजूरी, प्रतिबंधित क्षेत्रों का विवरण, वजन वर्गीकरण, पंजीकरण, सुरक्षा बीमा, परिचालन योजना और मौसम की स्थिति शामिल है। इससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है जिसमें ड्रोन उड़ान से पहले और बाद की स्थितियों और आपातकालीन लैंडिंग प्रक्रियाओं के अलावा भी निर्णय लिया गया है।

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